अब सरकार भी करेगी आपकी मदद : वेब पोर्टल को भी सरकारी विज्ञापन वेब इंडिया नियमवाली को मिली मंजूरी ।

बदलते दौर में अखबारों और टीवी चैनलों के बीच वेब पोर्टल का महत्व भी काफी बढ़ा है। सरकार ने माना है कि तकनीकी के नए साधन विकसित होने से प्रचार-प्रसार के नए माध्यम भी उपलब्ध हुए हैं। इसे मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से सरकार ने वेब मीडिया नियमावली-2021 का गठन किया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा गठित वेब मीडिया नियमावली को मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति दी गई। नियमावली गठन के साथ ही वेब पोर्टल को सरकारी विज्ञापन प्राप्त होने का रास्ता साफ हो गया है।

नई गठित नियमावली के मुताबिक राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में वैसे ही वेब पोर्टल सूचीबद्ध किए जाएंगे, जो कम से कम दो वर्ष से अस्तित्व में होंगे। 

• विज्ञापन के लिए पांच श्रेणियों • में बांटे गए वेब पोर्टल, संस्था या व्यक्ति का आचरण प्रमाण पत्र भी देना होगा
वेबसाइट का दो वर्ष से अस्तित्व में होना होगा जरूरी डीएवीपी द्वारा होगा विज्ञापन की दर का निर्धारण

वेब पोर्टल को पांच श्रेणियों में बांटा गया समूह क- 50 लाख से अधिक यूनिक यूजर्स प्रतिमाह

समूह ख- 20 लाख से 50 लाख तक यूनिक यूजर्स प्रतिमाह समूह ग- 2.5 लाख से 20 लाख तक यूनिक यूजर्स प्रतिमाह समूह घ- 1.3 लाख से 2.5 लाख यूनिक यूजर्स प्रतिमाह

समूह ङ- 0.5 लाख से 1.5 लाख यूनिक यूजर्स प्रतिमाह

प्रतिमाह 0.50 लाख यूनिट हिट्स जरूर

विभाग में वैसी वेबसाइट को सूचीबद्ध किया जाएगा, जिनकी प्रत्येक महीने हिट्स की संख्या न्यूनतम 0.50 लाख यूनिक यूजर हिट्स होगी। जिसके नाम पर डोमिन नाम निबंधित होगा उस व्यक्ति या संस्थान के प्रधान का आचरण प्रमाण पत्र जमा करना होगा। 


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